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1 अक्टूबर से LPG के नियम में बदलाव, सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी

1 अक्टूबर से LPG के नियम में बदलाव, सब्सिडी वाले सिलेंडर के लिए आधार बायोमेट्रिक जरूरी

नई दिल्ली. घरेलू LPG सिलेंडर इस्तेमाल करने वाले ग्राहकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 से नया नियम लागू होने जा रहा है. पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय के अनुसार, सब्सिडी वाले घरेलू LPG रिफिल को तय रिटेल सेलिंग प्राइस (RSP) पर बुक करने के लिए ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन (BAA) पूरा होना जरूरी होगा.

किन ग्राहकों पर पड़ेगा असर

यह बदलाव उन घरेलू LPG उपभोक्ताओं के लिए महत्वपूर्ण है, जो सब्सिडी वाले रिफिल का लाभ लेते हैं. जिन ग्राहकों का बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पहले ही पूरा हो चुका है, उन्हें दोबारा प्रक्रिया कराने की जरूरत नहीं होगी और वे पहले की तरह रिफिल बुक कर सकेंगे.

आधार वेरिफिकेशन नहीं कराया तो क्या होगा

सरकार के अनुसार, BAA पूरा नहीं करने वाले ग्राहकों को LPG सिलेंडर मिलना बंद नहीं होगा. हालांकि, सब्सिडी वाले रिफिल के लिए जरूरी ऑथेंटिकेशन पूरा नहीं होने पर ग्राहक को बाजार कीमत पर सिलेंडर लेना पड़ सकता है और सब्सिडी का लाभ नहीं मिलेगा.

घर पर डिलीवरी के समय भी हो सकता है ऑथेंटिकेशन

ग्राहक LPG की डिलीवरी के समय बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन करा सकते हैं. इसके अलावा संबंधित LPG वितरक के शोरूम पर जाकर या तेल विपणन कंपनियों के मोबाइल ऐप के माध्यम से भी यह प्रक्रिया पूरी की जा सकती है.

27.43 करोड़ ग्राहकों का BAA पूरा

पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक, 19 सितंबर 2026 तक 27.43 करोड़ घरेलू LPG उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार ऑथेंटिकेशन पूरा कर चुके हैं. यह सक्रिय घरेलू LPG उपभोक्ताओं का करीब 89.9 प्रतिशत है. जिन ग्राहकों का ऑथेंटिकेशन पहले ही हो चुका है, उन्हें 1 अक्टूबर से पहले कोई अतिरिक्त कार्रवाई करने की जरूरत नहीं है.

सरकार ने बदलाव का क्या कारण बताया

मंत्रालय के अनुसार, आधार से सत्यापित उपभोक्ता के साथ LPG कनेक्शन जोड़ने का उद्देश्य सब्सिडी को वास्तविक और पात्र लाभार्थियों तक पहुंचाना है. सरकार का कहना है कि इससे डुप्लीकेट और अपात्र कनेक्शनों की पहचान करने तथा सब्सिडी वाले घरेलू LPG के व्यावसायिक इस्तेमाल को रोकने में मदद मिलेगी.

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