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दिल्ली: मेट्रो-ट्रेन बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं, रविवार को विशेष सुनवाई

दिल्ली: मेट्रो-ट्रेन बंद करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं, रविवार को विशेष सुनवाई


Delhi Metro controversy: दिल्ली में 10 अक्टूबर को प्रस्तावित प्रदर्शन के मद्देनजर मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही से जुड़े विवाद ने कानूनी रूप ले लिया है. शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में दो याचिकाएं दायर की गईं. इनमें एक याचिका में अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई है, जबकि दूसरी में विपक्षी नेताओं, वकीलों और पत्रकारों की हिरासत को चुनौती दी गई है. दोनों मामलों पर सुप्रीम कोर्ट रविवार को विशेष सुनवाई करेगा.

अधिकारियों के खिलाफ अवमानना कार्रवाई की मांग

एडवोकेट शैलेंद्र मणि त्रिपाठी की ओर से दायर याचिका में आरोप लगाया गया है कि 10 अक्टूबर को 'कॉकरोच जनता पार्टी' (सीजेपी) के प्रदर्शन को देखते हुए मेट्रो और ट्रेनों की आवाजाही पूरी तरह बंद नहीं करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के आदेश का उल्लंघन किया गया. याचिका में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, दिल्ली पुलिस कमिश्नर अनुराग कुमार और डीएमआरसी अध्यक्ष डी. थारा को प्रतिवादी बनाया गया है.

याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया है कि दिल्ली मेट्रो, दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की ओर से अदालत के आदेशों की अवहेलना की गई. इसे नागरिकों के मौलिक अधिकारों पर गंभीर हमला बताते हुए संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई करने की मांग की गई है.

हिरासत के खिलाफ भी दायर हुई याचिका

दूसरी याचिका बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित है. इसमें विपक्षी नेताओं, वकीलों और पत्रकारों को हिरासत में लिए जाने को चुनौती दी गई है. याचिका के माध्यम से हिरासत के कानूनी आधार पर सवाल उठाए गए हैं. इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट रविवार को सुनवाई करेगा.


सीजेआई की अध्यक्षता वाली पीठ करेगी सुनवाई

दोनों याचिकाओं पर मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ सुनवाई करेगी. इस पीठ में जस्टिस जॉयमाल्य बागची और जस्टिस वी. मोहना भी शामिल हैं.

गौरतलब है कि प्रदर्शन के मद्देनजर 57 मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और दिल्ली आने वाली ट्रेनों को रद्द किए जाने के खिलाफ पहले भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई थी. शुक्रवार को सुनवाई के दौरान सीजेआई सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा था कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को व्यवस्था बनाए रखने का अधिकार है.

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