बिहार के नए वकीलों को बड़ी सौगात, हर महीने ₹5,000 स्टाइपेंड; जानिए कौन कर सकता है आवेदन
Bihar Advocate Stipend Scheme 2026: बिहार में नए अधिवक्ताओं के लिए राहत की बड़ी खबर है। राज्य में नए वकीलों को तीन साल तक हर महीने ₹5,000 स्टाइपेंड देने की योजना लागू की गई है। उपलब्ध सरकारी जानकारी के मुताबिक, यह योजना बिहार स्टेट बार काउंसिल में 1 जनवरी 2024 या उसके बाद नामांकित अधिवक्ताओं के लिए है।
तीन साल तक मिलेगा ₹5 हजार महीना
योजना के तहत पात्र नए अधिवक्ताओं को ₹5,000 प्रति माह, अधिकतम तीन वर्षों तक दिए जाएंगे। इस अवधि में कुल सहायता राशि ₹1.80 लाख तक हो सकती है। भुगतान बिहार एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी के माध्यम से किया जाना है।
कौन ले सकता है स्टाइपेंड का लाभ?
उपलब्ध दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रमुख पात्रता शर्तें इस प्रकार हैं:
- आवेदक बिहार स्टेट बार काउंसिल में नामांकित अधिवक्ता होना चाहिए।
- आवेदन के समय उम्र 22 से 32 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- बिहार के किसी कोर्ट/ट्रिब्यूनल में प्रैक्टिस करना जरूरी है।
- संबंधित बार एसोसिएशन से Active Practice Certificate देना होगा।
- बिहार का निवास प्रमाण पत्र आवश्यक है।
- आवेदक किसी अन्य नौकरी, व्यवसाय या पेशे में नहीं होना चाहिए।
- माता-पिता की वार्षिक आय ₹12 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
- आवेदक को AIBE परीक्षा निर्धारित अवधि में पास करनी होगी।
- पैन कार्ड होना जरूरी है।
- आपराधिक मामले में दोषसिद्ध व्यक्ति पात्र नहीं होगा।
आवेदन प्रक्रिया को लेकर जरूरी अपडेट
यहां एक महत्वपूर्ण बात है: उपलब्ध ताजा जानकारी में योजना के क्रियान्वयन की प्रक्रिया आगे बढ़ चुकी है, लेकिन अलग से आवेदन विज्ञापन/आधिकारिक कॉल जारी होने की स्थिति की पुष्टि करना जरूरी है। एक हालिया योजना-सार के मुताबिक बिहार एडवोकेट्स वेलफेयर ट्रस्ट कमेटी की ओर से आवेदन के लिए अलग विज्ञापन जारी किया जाना है।
इसलिए वकीलों को आवेदन करने से पहले बिहार स्टेट बार काउंसिल/संबंधित बार एसोसिएशन की ताजा सूचना जरूर देखनी चाहिए। बिना आधिकारिक विज्ञापन के किसी अनधिकृत वेबसाइट पर आवेदन या शुल्क जमा न करें।
एक साल बाद भी देना होगा प्रैक्टिस का प्रमाण
योजना का लाभ जारी रखने के लिए केवल शुरुआत में पात्र होना पर्याप्त नहीं है। दिशा-निर्देशों के मुताबिक एक साल का स्टाइपेंड लेने के बाद अगले दो साल का लाभ लेने के लिए प्रति वर्ष कम से कम 5 मामलों में पेशी का प्रमाण देना होगा।
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