CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते सुनवाई, ECI के फैसलों पर सवाल
Gyanesh Kumar Supreme Court: मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC) ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. याचिका में आरोप लगाया गया है कि निर्वाचन आयोग के नाम पर कुछ फैसले अन्य चुनाव आयुक्तों की सहमति के बिना लिए गए. मामले को जल्द सूचीबद्ध करने की मांग पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए सहमति जताई है.
याचिका में सामूहिक निर्णय प्रक्रिया पर सवाल
वरिष्ठ अधिवक्ता विकास सिंह ने मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले को जल्द सूचीबद्ध करने का अनुरोध किया. उनका कहना था कि बहुसदस्यीय निर्वाचन आयोग में फैसले सामूहिक प्रक्रिया के तहत लिए जाने चाहिए.
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त पर आरोप लगाया गया है कि उन्होंने चुनाव आयुक्त सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी की मंजूरी के बिना आयोग के नाम पर कुछ फैसले लिए. हालांकि, ये आरोप याचिका में किए गए दावों पर आधारित हैं और इन पर अंतिम न्यायिक निष्कर्ष अभी नहीं आया है.
SIR की प्रक्रिया को लेकर भी उठाए गए सवाल
याचिका में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी SIR से जुड़े फैसलों को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं. याचिकाकर्ता का कहना है कि आयोग के भीतर लिए गए निर्णयों की प्रक्रिया और रिकॉर्ड की जांच की जानी चाहिए.
याचिका में यह भी दावा किया गया है कि चुनाव आयुक्तों की ओर से कुछ मामलों में आपत्तियां दर्ज की गयी थीं. इसके आधार पर याचिकाकर्ता ने आयोग की बैठकों के एजेंडा, कार्यवृत्त, फाइल नोटिंग और निर्णयों से जुड़े रिकॉर्ड अदालत के समक्ष प्रस्तुत कराने की मांग की है.
क्या है याचिका की प्रमुख मांग
राकेश कुमार सिंह की ओर से दायर याचिका में अधिकार-पृच्छा यानी quo warranto रिट जारी करने की मांग की गयी है. इसके जरिए CEC से यह स्पष्ट करने को कहा गया है कि उन्होंने किस वैधानिक अधिकार के तहत ऐसे कार्य किए, जिन्हें याचिकाकर्ता के अनुसार पूरे निर्वाचन आयोग की सामूहिक शक्ति के तौर पर इस्तेमाल किया गया.
याचिका में यह भी मांग की गयी है कि आयोग की ओर से जारी किसी आदेश, निर्देश, अपील या अन्य कार्रवाई को तभी आयोग का निर्णय माना जाए, जब वह निर्धारित सामूहिक निर्णय प्रक्रिया के तहत लिया गया हो.
2023 के कानून में सर्वसम्मति और बहुमत का प्रावधान
याचिका में मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति, सेवा शर्तों और कार्यकाल से संबंधित 2023 के कानून की धारा 18 का हवाला दिया गया है. इसमें आयोग के कामकाज को जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से संचालित करने और मतभेद की स्थिति में बहुमत के आधार पर निर्णय लेने की व्यवस्था का उल्लेख है.
सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले में याचिका पर अगले सप्ताह सुनवाई करेगा. फिलहाल याचिका में लगाए गए आरोपों पर अदालत का अंतिम फैसला नहीं आया है.
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